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“यूपी में YouTube वीडियो पर 8 लाख, फेसबुक-इंस्टा पोस्ट के लिए 5 लाख: योगी सरकार की नई पॉलिसी”

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उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को एक नई सोशल मीडिया नीति को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सभी प्लेटफार्मों पर सामग्री को विनियमित करना है। इस नीति के तहत डिजिटल एजेंसियों और फर्मों के लिए विज्ञापन की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही, आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

नई नीति के अनुसार, राष्ट्र-विरोधी सामग्री पोस्ट करना एक गंभीर अपराध माना जाएगा, जिसके लिए तीन साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इससे पहले, ऐसे मामलों को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66ई और 66एफ के तहत संबोधित किया जाता था, जो गोपनीयता उल्लंघन और साइबर आतंकवाद से जुड़े होते थे।

इसके अलावा, सरकार ने अश्लील या अपमानजनक सामग्री के ऑनलाइन प्रसार पर भी कड़ा रुख अपनाया है, जिसके लिए आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया जा सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के कानूनी परिणामों को स्पष्ट करते हुए, नीति में यह भी बताया गया है कि सरकार ने विज्ञापनों को संभालने के लिए एक डिजिटल एजेंसी, ‘वी-फॉर्म’ को सूचीबद्ध किया है, जो वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील्स प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

नीति के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रभावशाली लोगों, खाताधारकों और ऑपरेटरों के लिए भुगतान सीमा भी निर्धारित की गई है। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए, अधिकतम मासिक भुगतान सीमा क्रमशः 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये और 3 लाख रुपये तय की गई है। वहीं, YouTube पर वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए भुगतान सीमा क्रमशः 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

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