सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें 30 जून तक चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड का विवरण जमा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने एसबीआई से 12 मार्च तक कामकाजी समय समाप्त होने तक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने को कहा है।
याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और एसबीआई को कल तक सभी दस्तावेज जमा करने के कड़े निर्देश दिए।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने 6 मार्च तक चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड खरीद के सभी विवरण प्रस्तुत करने और प्रक्रिया में देरी करने के अपने पिछले आदेश का पालन नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि एसबीआई इस आदेश में बताई गई समय सीमा के अनुसार निर्देशों का पालन नहीं करता है तो अदालत अवज्ञा के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।