भारतीय ऐप कंपनियों ने गूगल के नए प्ले स्टोर बिलिंग नीति के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि गूगल की नीतियां प्रतिस्पर्धा-रोधी हैं। लेकिन सीबीआई ने इसे खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस आदेश में दी गई बातों का मामले के गुण-दोष पर राय की अंतिम अभिव्यक्ति के समान कोई प्रभाव नहीं होगा। सीबीआई ने यह भी कहा है कि वे याचिकाओं की आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे हैं।
इस मामले में अनुपम मित्तल की पीपल इंटरएक्टिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, में बिगो लैब्स, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (बीएसएफ) और इंडियन डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री फाउंडेशन (आईडीएमआईएफ) शामिल हैं।
याचिकाओं में नियामक से गूगल को डिजिटल उत्पादों/सेवाओं की पेशकश करने वाले ऐप पर शुल्क वाले डाउनलोड या इन-ऐप खरीदारी से जुड़े लेनदेन के लिए कोई शुल्क वसूलने से रोकने की अपील की गई थी।