You Must Grow
India Must Grow

NATIONAL THOUGHTS

A Web Portal Of Positive Journalism 

No relief from Delhi HC on CM Kejriwal's petition

CM Kejriwal की याचिका पर दिल्ली HC से नहीं मिली राहत

Share This Post

अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला दिया। केजर्वाल की तरफ से गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी को रिमांड को अवैध बताते हुए तत्काल रिहाई की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने 3 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है।

 

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया। एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि याचिका उन्हें मंगलवार को ही सौंपी गई थी और अपना पक्ष रिकॉर्ड पर लाने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए।

प्रवर्तन निदेशालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित आरोप पत्रों में कई बार उनके नाम का उल्लेख होने के बाद 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। आप के राष्ट्रीय संयोजक पर शराब व्यापारियों से लाभ के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। ईडी ने उन पर अब रद्द की गई नीति में किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता होने का भी आरोप लगाया है। एजेंसी ने इस मामले के संबंध में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सहित कम से कम 14 शीर्ष आप नेताओं को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और संघीय एजेंसी ने अपराध की आय के लाभार्थी के रूप में आप की जांच करने की अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *