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### हां, मिलॉर्ड | अभी नहीं खुलेगी शम्भू सीमा, कांवड़ रूट पर नेम प्लेट वाली रोक SC ने बढ़ाई – जानें कोर्ट में इस हफ्ते क्या हुआ

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सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक के पर्याप्त सबूत नहीं होने के आधार पर नीट-यूजी परीक्षा को दोबारा आयोजित करने से इंकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट की जांच की, जिसमें बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं होने की पुष्टि की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के बीच की शंभू सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों से किसानों के विरोध प्रदर्शन को हल करने के तरीके खोजने का निर्देश दिया है। अदालत ने सुझाव दिया कि प्रदर्शन कर रहे किसानों से बात करने के लिए एक निष्पक्ष समिति बनाई जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और केरल के राज्यपालों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इन राज्यों ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल बिना कारण बताए विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने में देरी कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और दोनों राज्यपालों के सचिवों को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट पर दुकानों और ढाबों पर नाम लिखने के सरकारी निर्देश पर अंतरिम रोक को बढ़ा दिया है। यूपी, उत्तराखंड और एमपी में इस निर्देश पर कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि किसी को नाम उजागर करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों को खदानों और खनिजों पर टैक्स लगाने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश की अगुआई वाली 9 जजों की बेंच ने 8-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि खनिजों पर दी जाने वाली रॉयल्टी, टैक्स नहीं है। इस फैसले से झारखंड और ओडिशा समेत खनिज संपदा से संपन्न राज्यों को काफी राहत मिली है।

इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण फैसले और आदेश जारी हुए हैं। नीट-यूजी परीक्षा के पुन: आयोजन की मांग खारिज की गई, शंभू सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया, राज्यपालों के खिलाफ नोटिस जारी हुआ, कांवड़ रूट पर नेमप्लेट को लेकर रोक बरकरार रखी गई, और खनिजों पर टैक्स लगाने के अधिकार पर ऐतिहासिक फैसला आया।

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