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बेसमेंट मालिकों ने जमानत की अर्जी लगाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से मांगा जवाब

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दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से ओल्ड राजिंदर नगर में तीन आईएएस उम्मीदवारों की मौत के मामले में चार बेसमेंट सह-मालिकों की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को निर्धारित की है।

इस मामले में, उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25), और केरल के नेविन डेल्विन (24) की मौत भारी बारिश के बाद राऊ के आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भरने के कारण हो गई थी।

जुलाई में हुई इस घटना के बाद, बेसमेंट के चार सह-मालिकों ने जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। उन्होंने दलील दी है कि वे केवल उस बेसमेंट के मालिक थे जिसे कोचिंग सेंटर को किराए पर दिया गया था, और इसलिए उनकी इस घटना में कोई भूमिका नहीं थी।

सत्र अदालत ने पहले जमानत याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि CBI की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और उनकी विशिष्ट भूमिकाओं की पुष्टि की जानी आवश्यक है।

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