नई दिल्ली (नेशनल थॉट्स) : जो किसी देश में प्रवेश करने और रहने की आधिकारिक अनुमति है। वीजा आमतौर पर उस देश के दूतावास या वाणिज्य दूतावास द्वारा जारी किया जाता है, जहां यात्री जा रहा है। लेकिन जहां शेंगेन वीजा की बात आती है तो यह नियमों से बंधा हुआ होता है।
दरअसल, शेंगेन वीजा धारक को केवल 90 दिनों से कम या अधिक समय के लिए जर्मनी या अन्य शेंगेन देशों की यात्रा करने का अधिकार देता है। शेंगेन वीजा धारक को छह महीने की अवधि के भीतर 90 दिनों तक के संचित प्रवास का अधिकार देता है लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने बड़ा तोहफा देते हुए पूर्व भारतीय छात्रों को पांच साल का शेंगेन वीजा देने की घोषणा की है।
शेंगेन वीजा किन देशों के लिए वैध ?
यह जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिकटेंस्टीन, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड (शेंगेन क्षेत्र) के लिए वैध है।शेंगेन वीजा शुल्क
वयस्क: 80 EUR या 7100 INR
अवयस्क (6-12 वर्ष):40 EUR या 3600 INR
बच्चे (6 वर्ष से कम): 0 EUR या 0 INR