दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शुक्रवार को हुए एमसीडी स्थायी समिति के चुनाव को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस अवैध चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। आतिशी के अनुसार, दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत केवल महापौर को बैठक बुलाने और उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार है। इस नियम की अनदेखी कर भाजपा ने चुनाव कराया, जिसे उन्होंने अवैध बताया।
आतिशी ने अपने बयान में कहा, “हम निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एमसीडी चुनाव में भाजपा द्वारा की गई धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।” उन्होंने यह भी कहा कि एमसीडी में कोई भी कार्रवाई दिल्ली नगर निगम अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए।
शुक्रवार को एमसीडी स्थायी समिति की 18 सदस्यीय सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने एक सीट निर्विरोध जीत ली, जबकि सत्तारूढ़ AAP और कांग्रेस ने चुनाव का बहिष्कार किया था। आतिशी ने इसे अलोकतांत्रिक करार देते हुए कहा कि महापौर के अधिकारों की अनदेखी की गई है।
आतिशी ने एमसीडी के नियमों का हवाला देते हुए कहा, “नियमों के अनुसार, निगम की बैठक का समय, स्थान और तारीख तय करने का अधिकार केवल महापौर को है। इसके साथ ही, बैठक की अध्यक्षता महापौर या उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर करेंगे।” उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा कराए गए चुनाव में इन सभी नियमों का उल्लंघन हुआ है, जिसके खिलाफ कोर्ट में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।