आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के लिए अपना राउज़ एवेन्यू पार्टी कार्यालय 10 अगस्त तक खाली करने का समय बढ़ा दिया। यह आदेश कब पारित किया गया जब आप ने एक आवेदन दायर किया था जिसमें अदालत द्वारा खाली करने के लिए तय की गई पिछली समय सीमा को बढ़ाने की मांग की गई थी। आप राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के कारण केंद्र से अपने कार्यालय के लिए जगह आवंटित करने की मांग कर रही है। पार्टी को दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित अपना मौजूदा कार्यालय 15 जून तक खाली करने को कहा गया है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि विस्तार अंतिम अवसर के रूप में दिया गया है और यह पार्टी द्वारा दिए गए समय के अधीन होगा। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को एक वचन पत्र कि वे 10 अगस्त, 2024 को या उससे पहले संपत्ति (प्लॉट नंबर 306, राउज़ एवेन्यू, दिल्ली) का खाली और शांतिपूर्ण कब्ज़ा सौंप देंगे। पीठ ने आदेश में कहा कि प्रश्नगत परिसर वर्ष 2020 में पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया जा चुका है और आवेदन के कब्जे की निरंतरता के कारण, दिल्ली उच्च न्यायालय का विस्तार न केवल रुका हुआ है, बल्कि लागत अनुमान भी हर साल बढ़ रहा है।