दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक अमानतुल्ला खान की न्यायिक हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में अपना मेडिकल रिकॉर्ड ले जाने की इजाजत दी है।
जेल में इलेक्ट्रिक केटल और ग्लूकोज मीटर ले जाने की अनुमति मांगने वाली अर्जी पर कोर्ट ने जेल अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। इस अर्जी पर अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।
अमानतुल्ला खान को 2 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।
सुनवाई के दौरान, ईडी ने खान की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। उन्होंने कहा कि आरोपी को आगे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है और रिहा होने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे जांच में बाधा आ सकती है।
ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनके वकील ने ईडी की अर्जी का विरोध करते हुए कोर्ट से रिहाई की मांग की।
अमानतुल्ला खान को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया है, और यह मामला अब न्यायालय में चल रहा है।