You Must Grow
India Must Grow

NATIONAL THOUGHTS

A Web Portal Of Positive Journalism 

असम में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत के बाद दिसपुर में धारा 163 लागू, सभा पर रोक

Share This Post

गुवाहाटी: गुवाहाटी के पूर्वी पुलिस जिले ने असम में कांग्रेस कार्यकर्ता मृदुल इस्लाम की दुखद मौत के बाद, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत दिसपुर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस आदेश के तहत, कैपिटल कॉम्प्लेक्स के 1 किमी के दायरे में पांच से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, साथ ही किसी भी प्रकार के आंदोलन, प्रदर्शन, जुलूस या नारेबाजी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

निषेधाज्ञा का उद्देश्य और प्रभाव

19 दिसंबर से लागू किए गए इस आदेश के तहत, दिसपुर में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक गतिविधि के लिए सक्षम अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। यह कदम मृदुल इस्लाम की दुखद मौत के बाद लिया गया है, जो कथित तौर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान गुवाहाटी में मारे गए थे।

कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की प्रतिक्रिया

इस घटना के बाद कांग्रेस पार्टी ने गहरा शोक व्यक्त किया और आरोप लगाया कि भाजपा शासित असम और उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र और संविधान की हत्या की जा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्यों में पुलिस बल के अत्यधिक उपयोग के कारण यह दुखद घटनाएं हुईं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, “कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बाबा साहब और संविधान के समर्थन में सत्याग्रह कर रही है।”

कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत और विरोध प्रदर्शन

19 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं की जान चली गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जम्मू, चंडीगढ़, गुवाहाटी और पटना में राजभवन तक मार्च निकाला। इस घटना ने कांग्रेस पार्टी को गहरे शोक में डुबो दिया और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध की एक नई लहर पैदा की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *