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दिल्ली में यमुना में छठ पूजा पर बैन बरकरार, हाई कोर्ट ने हटाने से किया इनकार

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण स्तर पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए गीता कॉलोनी स्थित तट पर छठ पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि यमुना का पानी इस समय अत्यधिक प्रदूषित है, और इसमें डुबकी लगाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने उच्च न्यायालय को जानकारी दी कि यमुना में प्रदूषण का स्तर इस समय खतरनाक स्तर पर है, जिससे भक्तों के बीमार होने की आशंका है। इसके चलते दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के लिए राजधानी में 1,000 वैकल्पिक स्थान चिह्नित किए हैं और पूरी तैयारी की है ताकि लोग सुरक्षित तरीके से पूजा कर सकें।

याचिका खारिज करते हुए, हाई कोर्ट ने शबनम बर्नी मामले में दिए अपने हालिया आदेश का जिक्र किया, जिसमें यमुना नदी में प्रदूषण के उच्चतम स्तर पर पहुंचने की स्थिति को ध्यान में रखा गया था। इस समय यमुना में जहरीले झाग की मोटी परत देखी जा रही है, जिससे नदी की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

मंगलवार को छठ पूजा के पहले दिन, कई श्रद्धालुओं ने यमुना में जहरीले झाग के बावजूद स्नान किया। कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर जहरीले झाग की मोटी परत तैरती हुई देखी गई, जिससे नदी की प्रदूषित स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

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