बेंगलुरु पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में गलत सूचना फैलाने के आरोप में बांग्लादेशी पत्रकार सलाह उद्दीन शोएब चौधरी और एक भारतीय समाचार पोर्टल के कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के सदस्य श्रीनिवास जी की शिकायत पर हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चौधरी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें सोनिया गांधी को एक विदेशी जासूसी एजेंसी से गलत तरीके से जोड़ा गया था। इस पोस्ट को बाद में समाचार पोर्टल की कर्मचारी अदिति द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया। श्रीनिवास जी ने दावा किया कि इस पोस्ट का उद्देश्य गांधी परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करना और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी भड़काना था।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और धारा 353 (2) के तहत दर्ज की गई है। धारा 196 धार्मिक या अन्य आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित है, जबकि धारा 353 (2) धार्मिक घृणा पैदा करने के इरादे से गलत जानकारी के प्रकाशन से संबंधित है।
पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने भी फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल गठित करने पर विचार किया है। अभिषेक सिंघवी की अध्यक्षता में कांग्रेस के विधि, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग की बैठक में इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया गया है।