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Supreme Court का बड़ा फैसला: दोषी हो फिर भी योगी के बुलडोजर से घर नहीं गिराया जा सकता

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह देश भर में विध्वंस कार्रवाइयों, विशेषकर बुलडोजर कार्यवाही, के संबंध में एक अखिल भारतीय दिशानिर्देश जारी कर सकता है। यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की गई जिसमें चाकू मारने के आरोपी लड़के के परिवार के घर को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई के लिए उचित गाइडलाइन की आवश्यकता है। कोर्ट ने सभी पक्षों से इस मुद्दे पर सुझाव मांगे हैं। जस्टिस गवई ने कहा, “सभी पक्षों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए हम अखिल भारतीय स्तर पर दिशानिर्देश जारी करेंगे।”

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित की है।

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