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Budget 2023: 'Budget of expectations' for the common man, what will be special, which sectors will get relief

Budget 2023: आम आदमी के लिए ‘उम्मीदों का बजट’, क्या होगा खास, किन सेक्टरों को मिलेगी राहत

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नई दिल्ली,न्यूज़ डेस्क(नेशनल थॉटस): केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को आम बजट संसद में पेश करेंगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट होने वाला है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार बजट में सरकार की कोशिश सभी की उम्मीदों को पूरा करने की हो सकती है।

 

वित्त मंत्री की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया :

बजट से पहले कल वित्त मंत्री की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था, जिसमें बताया गया था कि चालू वित्त वर्ष की विकास दर 7 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5 प्रतिशत की गति से बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था 8.7 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी।

 

महंगाई में आ रही कमी :
आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया था कि नवंबर में महंगाई दर 6 प्रतिशत के नीचे आ गई थी। जनवरी के बाद यह पहला मौका था, जब महंगाई दर आरबीआई के तय किए गए स्तर 2-6 प्रतिशत के बीच आ गई थी। वहीं, दिसंबर के आंकड़ों के मुताबिक, खुदरा महंगाई दर 5.72 प्रतिशत पर है। इसके साथ ही थोक महंगाई दर 22 महीने के निचले स्तर 4.95 प्रतिशत पर आ गई है।
 
बजट से उम्मीदें :
घर खरीदारों को छूट सीमा बढ़ाया जाना।  ब्याज दरों में इस साल काफी इजाफा देखने को मिला है। इसका सीधा असर होम लोन की ईएमआई देने वालों पर पड़ा है। इस वजह से उम्मीद की जा रही है कि बजट 2023 में सरकार होम लोन पर दी जाने वाली ईएमआई में छूट वृद्धि की जा सकती है। बता दें, फिलहाल इनकम टैक्स की धारा 24 B के तहत होम लोन पर लगने वाली ब्याज पर दो लाख रुपये तक की छूट दी जाती है।
 
80C में छूट बढ़ने की उम्मीद :
छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली छूट को लेकर बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है। फिलहाल इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट दी जा रही है। इससे बढ़कर 3 लाख रुपये होने की उम्मीद की जा रही है।
इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव :
महंगाई को देखते हुए व्यक्तिगत कर में छूट को लेकर भी बड़ा ऐलान होने की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल 2.5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। वहीं, 5 लाख तक की आय पर पांच प्रतिशत, 10 लाख तक की आय पर 20 प्रतिशत और इससे ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत का टैक्स लिया जा रहा है।

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