बंबई उच्च न्यायालय ने 2001 में होटल व्यवसायी जय शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को दी गई उम्रकैद की सजा बुधवार को निलंबित कर दी और उसे जमानत दी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चह्वाण की खंडपीठ ने राजन को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत प्रदान की।
हालांकि, राजन अभी भी एक अन्य आपराधिक मामले में जेल में ही रहेगा। इस साल मई में एक विशेष अदालत ने उसे होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
राजन ने सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी, जिसमें उसने सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया था। जानकारी के अनुसार, मध्य मुंबई के गामदेवी में ‘गोल्डन क्राउन’ होटल के मालिक जय शेट्टी की 4 मई 2001 को हत्या कर दी गई थी। यह हत्या राजन गिरोह के सदस्यों द्वारा की गई थी।
जांच में पता चला था कि शेट्टी को छोटा राजन गिरोह के एक सदस्य हेमंत पुजारी से वसूली का फोन आया था, और पैसे न देने के कारण उसकी हत्या की गई थी। उल्लेखनीय है कि राजन पहले से ही वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर जे डे की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है और वह वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।