बेंगलुरु की एक अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ एक नाबालिग के कथित यौन उत्पीड़न मामले में उनके खिलाफ दायर मामले में 15 जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी किया है। यह मामला सीआईडी द्वारा 27 जून को दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि येदियुरप्पा ने एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण किया। मामले में बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) और 214 (अपराध को छुपाने के लिए रिश्वत) के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। लड़की की मां ने येदियुरप्पा के साथ टकराव को अपने आईफोन पर रिकॉर्ड किया था, जो महत्वपूर्ण सबूत के रूप में प्रस्तुत किया गया है।