दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, कुछ कंपनियों और अन्य को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील को शुक्रवार को विचारार्थ स्वीकार कर लिया।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि उपलब्ध सामग्री और विभिन्न पक्षों के वकीलों की दलीलों के आधार पर सीबीआई ने प्रथम दृष्टया एक मामला बनाया है जिसमें गहन अध्ययन की और अपीलों पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है।
न्यायाधीश ने कहा, “अपील को मई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।” सीबीआई ने 2018 में अपील दायर की थी। इस पर न्यायाधीश ने 14 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। विशेष अदालत ने 21 दिसंबर, 2017 को राजा, द्रमुक सांसद कनिमोझी और अन्य को 2जी घोटाले से जुड़े सीबीआई तथा ईडी के मामलों में बरी कर दिया था।