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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी समन मामले में 16 मार्च को पेश होने का आदेश

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दिल्ली: ( नेशनल थोट्स ) दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने के लिए 16 मार्च को शारीरिक रूप से पेश होने का आदेश दिया है।

मामले का सार:

  • ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए पांच समन जारी किए थे।
  • केजरीवाल ने इन सम्मनों का हवाला देते हुए कहा कि वे “अवैध” और “राजनीति से प्रेरित” थे।
  • उन्होंने समन का पालन नहीं किया और ईडी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की।
  • 17 फरवरी को, केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश होने की अनुमति दी गई थी।
  • उन्होंने बजट सत्र और विश्वास प्रस्ताव का हवाला देते हुए शारीरिक रूप से उपस्थित होने में असमर्थता जताई।
  • अदालत ने 16 मार्च को उनकी शारीरिक उपस्थिति के लिए अगली तारीख तय की।
  • अतिरिक्त जानकारी:
  • केजरीवाल ने पहले भी ईडी को पत्र लिखकर समन को “अवैध” और “राजनीति से प्रेरित” बताया था।
  • उन्होंने आरोप लगाया था कि समन का उद्देश्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना था।
  • ईडी ने पहले भी केजरीवाल को 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 22 दिसंबर, 2023 और 2 नवंबर, 2023 को समन जारी किया था।
  • केजरीवाल ने इन समनों का पालन नहीं किया था।
  • ईडी ने 3 फरवरी को उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।
  • 7 फरवरी को, अदालत ने केजरीवाल को 17 फरवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था।
  • 17 फरवरी को, केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश होने की अनुमति दी गई थी।
  • उन्होंने बजट सत्र और विश्वास प्रस्ताव का हवाला देते हुए शारीरिक रूप से उपस्थित होने में असमर्थता जताई।
  • अदालत ने 16 मार्च को उनकी शारीरिक उपस्थिति के लिए अगली तारीख तय की।

यह मामला दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। यह देखना बाकी है कि केजरीवाल 16 मार्च को अदालत के सामने क्या कहते हैं।

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