दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली की पूर्व शराब नीति से संबंधित मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस विधायक के कविता और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। यह आदेश केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही जांच पर लागू होता है, जिसमें सीबीआई की न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक और ईडी की 13 अगस्त तक बढ़ाई गई है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामले के कारण वे अभी भी हिरासत में हैं। अगर न्यायिक हिरासत का समय न बढ़ाया जाता, तो उनकी हिरासत 31 जुलाई को समाप्त हो जाती।
मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था और ईडी ने 29 मार्च को उनकी हिरासत ली। बीआरएस की विधायक के कविता को 15 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 जून को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आत्मसमर्पण किया। उन्हें 12 जुलाई को दूसरी बार अंतरिम जमानत मिली, लेकिन वे अभी भी जेल में हैं। सीबीआई ने अपने पांचवें आरोप पत्र में केजरीवाल को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले का ‘सूत्रधार’ (सुविधाकर्ता) बताया है।
इस मामले में अब तक की जांच और कोर्ट के आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली की पूर्व शराब नीति के घोटाले की गहराई और आरोपियों की स्थिति की जांच जारी रहेगी।