नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने बच्चों के अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद कारखानों, दुकानों और निर्माण स्थलों को अग्नि सुरक्षा के सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस हादसे में छह नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी।
श्रम विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि:
- सभी प्रतिष्ठानों, कारखानों, दुकानों और निर्माण स्थलों में रेत की बाल्टी, अग्निशामक यंत्र और फायर अलार्म जैसे अग्निशमन उपकरण चालू हालत में रखे जाएं।
- रसायन और ज्वलनशील पदार्थ को पृथक और ठंडे स्थान पर रखा जाए।
- सीढ़ियों पर कोई अवरोध नहीं होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिकों/कर्मियों के लिए आपातकालीन किट (बर्फ के पैकेट, ओआरएस आदि) रखी जानी चाहिए।
विभाग ने जिला प्रभारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी प्रतिष्ठानों में इन सुरक्षा निर्देशों का पालन किया जाए। यह कदम दिल्ली में आग लगने की घटनाओं को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
अग्नि सुरक्षा से जुड़ी इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर हम आग लगने की घटनाओं को रोक सकते हैं और अपनी जान और माल की सुरक्षा कर सकते हैं।