आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सप्ताह में दो बार जांच अधिकारियों के सामने पेश होने की शर्त को हटा दिया। यह शर्त पहले उन्हें सीबीआई और ईडी के अधिकारियों के सामने प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच पेश होने के लिए निर्धारित की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन शामिल थे, ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस शर्त की अब कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सिसोदिया नियमित रूप से मुकदमे की सुनवाई में शामिल होंगे, और उन्हें जमानत की शर्तें पूरी करने की जरूरत नहीं होगी।
सिसोदिया के लिए राहत: यह आदेश उन शर्तों को हटाता है, जिनके तहत सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद सीबीआई और ईडी के अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए बाध्य किया गया था। 9 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिसोदिया को जमानत दी थी, लेकिन तब उन्हें शर्तों के तहत जांच अधिकारियों के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था।
इस फैसले से सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि यह शर्त उनके लिए असुविधाजनक थी और उन्होंने इसकी समीक्षा की अपील की थी।