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ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल | कर्नाटक कैबिनेट ने बेंगलुरु को पांच जोन में बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

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कर्नाटक कैबिनेट ने सोमवार को ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल, 2024 को मंजूरी दे दी है। इस बिल का उद्देश्य बेंगलुरु के नागरिक प्रशासन को पुनर्गठित करके शहर को पांच जोन में बांटना है। सूत्रों के अनुसार, यह बिल मंगलवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा।

ड्राफ्ट बिल में ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) नामक एक नए निकाय के गठन का सुझाव दिया गया है। इस निकाय के पास विस्तारित नियोजन और वित्तीय अधिकार होंगे। बिल के तहत, GBA के पांच जोन बनाए जाएंगे, जो तीन-स्तरीय संरचना द्वारा शासित होंगे: शीर्ष पर मुख्यमंत्री, उसके बाद नगर निगम और वार्ड समितियाँ।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह विधायी कदम ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र में शासन को अधिक संरचित और कुशल प्रणाली के माध्यम से सुधारने के लिए बनाया गया है। इस पूरे सेट-अप की अध्यक्षता मुख्यमंत्री और बेंगलुरु विकास मंत्री करेंगे।

विपक्षी भाजपा मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था को अपनी कार्यकाल की विरासत मानती है। इस प्रस्तावित विधेयक के इर्द-गिर्द चल रही बहस बेंगलुरु के शासन में सुधार के पिछले प्रयासों की याद दिलाती है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पिछले कार्यकाल के दौरान, बेंगलुरु नागरिक निकाय को तीन अलग-अलग संस्थाओं में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि, इसे विधानसभा में मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अंततः परिषद में इसे खारिज कर दिया गया।

2019 में, भाजपा ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया, एक ही निगम के तहत नौकरशाही विकेंद्रीकरण को आगे बढ़ाने का विकल्प चुना। पिछले चार वर्षों में बेंगलुरु में नागरिक चुनावों की अनुपस्थिति के कारण, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के समक्ष कई याचिकाएँ लंबित हैं, जो शहर के शासन ढांचे के बारे में चल रही चिंताओं और विवादों को दर्शाती हैं।

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