सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा महिला वकील के खिलाफ की गई विवादास्पद टिप्पणियों का गंभीरता से संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय से रिपोर्ट मांगी है, और याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी।
एक वायरल वीडियो में न्यायमूर्ति वेदव्यासाचार्य श्रीशानंद को बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को ‘पाकिस्तान’ कहते हुए सुना जा सकता है। इसके साथ ही, न्यायाधीश ने महिला वकील के प्रति स्त्री विरोधी टिप्पणी भी की।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायिक शिष्टाचार बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें न्यायमूर्ति एस खन्ना, बीआर गवई, एस कांत, और एच रॉय शामिल थे। बेंच ने इस मामले में संवैधानिक अदालत के न्यायाधीशों की टिप्पणियों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करने की आवश्यकता बताई।
बेंच ने कहा, “हमारा ध्यान न्यायिक सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति श्रीशानंद की कुछ टिप्पणियों की ओर आकर्षित हुआ है।” उन्होंने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से इस मुद्दे पर सलाह मांगी और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कोर्ट को रिपोर्ट सौंपने का अनुरोध किया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम कुछ बुनियादी दिशानिर्देश तय कर सकते हैं ताकि भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचा जा सके।