हिमाचल प्रदेश सरकार ने पारदर्शिता और सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके अंतर्गत राज्य के सभी खाद्य प्रतिष्ठानों पर संचालकों, मालिकों और प्रबंधकों के नाम और पते को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है।
यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए समान निर्देशों के बाद आया है, जिसमें खाद्य दुकानों को अपने मालिकों का नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया था।
कांग्रेस नेता और मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस विकास की घोषणा अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से की। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक निर्माण, शहरी विकास और नगर निगम की एक संयुक्त बैठक में इस आदेश को जारी किया गया है। सिंह ने कहा, “हिमाचल में, लोगों को कोई कठिनाई न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक रेस्तरां और फास्ट फूड आउटलेट को मालिक की ID प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।”
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों में मिलावट की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने सभी होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट की गहन जांच का निर्देश दिया। इसके तहत, शेफ और वेटर को ड्यूटी के दौरान मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य किया गया है।
आदेश के अनुसार, सभी खाद्य और पेय प्रतिष्ठानों पर संचालकों, प्रोपराइटर्स, और मैनेजर्स के नाम और पते को प्रमुखता से डिस्प्ले किया जाएगा। इस पहल में एक व्यापक निरीक्षण अभियान शामिल है, जिसमें हर स्टाफ सदस्य का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा।
खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, पुलिस और स्थानीय अधिकारियों की संयुक्त टीमें इन जांचों की निगरानी करेंगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नए निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन हो।
इस पहल का उद्देश्य न केवल जवाबदेही बढ़ाना है, बल्कि जनता को स्वस्थ और सुरक्षित खाद्य सेवाएं भी प्रदान करना है।