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Judicial decision requires SBI to disclose electoral bond numbers

न्यायिक फैसले में SBI को चुनावी बॉन्ड संख्याओं का खुलासा करने की आवश्यकता

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( नेशनल थोट्स ) उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को अपने चुनावी बॉन्डों की सभी संभावित जानकारियों का खुलासा करना होगा। इसमें विशेष बॉन्ड संख्याएं भी शामिल हैं, जिससे खरीदार और प्राप्तकर्ता के बीच राजनीतिक संबंध का पता लगाया जा सकेगा।

उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में यह निर्णय लिया। पीठ ने कहा कि SBI को अपने बॉन्डों के सभी विवरणों का खुलासा करने का आदेश जारी किया जाना चाहिए, और उसे अब और आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए। पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल हैं पहले ही सप्ताह में उच्चतम न्यायालय ने SBI को अपने निर्देशों के अनुपालन में विशिष्ट अक्षरांकीय संख्या का खुलासा करने के लिए कहा था।

उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड मामले में औद्योगिक निकायों, एसोचैम और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) की गैर-सूचीबद्ध याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार किया। उसने बॉण्ड विवरण का खुलासा करने पर उसके फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध करने वाले ‘सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन’ (एसीबी) के अध्यक्ष को पत्र पर विचार करने से भी इनकार कर दिया।

 

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