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नई दिल्ली: आज के आर्थिक दौर में हर किसी को पैसों की जरुरत होती है, महंगाई इतनी बढ़ गई है की लोगों को अपने खर्चों के लिए सैलरी भी कम पड़ जाती है और जीस वजह से उन्हें लोन की तरफ भागना पड़ता है।और लेनदेन के कारण कई बार लोग अपना लोन टाइम से नहीं भर पाते है जिससे उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । ऐसे में अगर आप ऐसे लोन के बारे में फंस गए हैं तो आपके पास ऐसे कई अधिकार हैं जिनका उपयेग आप कर सकते है।
किसी को डराना धमकाना अपराध : माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज की वसूली के लिए एजेंट के जरिए धमकाना, दुर्व्यवहार करना और प्रताड़ित किए जाने को अपराध माना है। अगर कोई रिकवरी एजेंट लोन को लेकर अगर डराता, धमकाता है तो आप इसकी शिकायत बैंक के साथ-साथ थाने में भी करें। किस्त नहीं चुका पाना सिविल विवाद के दायरे में आता है। ऐसे में डिफॉल्टर के साथ बैंक या उसका कोई रिकवरी एजेंट मनमानी नहीं कर सकता।
क्या है नियम ? इसको लेकर कई तरह के नियम बनाए गए हैं। जैसे रिकवरी एजेंट recovery tribunal में जाकर रिकवरी कर सकते है। RBI के मुताबिक, लोन एजेंट किसी भी व्यक्ति ने लोन लिया हैं। उसको सुबह 8 बजे के पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा RBI के बहुत से नियम हैं जिनका पालन करना होता है। इसके साथ ही कर्जदारों को अनुचित मैसेज न भेजने की भी हिदायत दी जाती हैं।