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Murder case will be run against the accused of Kanjhawala incident

कंझावला कांड के आरोपियों पर चलेगा हत्या का केस

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नई दिल्ली(नेशनल थॉट्स)-  कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में रोहिणी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपियों पर हत्यासाक्ष्य नष्ट करनाअपराधी को शरण देना और आपराधिक साजिश के तहत आरोप लगाए हैं। राजधानी दिल्ली के कंझावला कांड में आरोपियों पर हत्या का केस चलेगा।

 

अदालत 14 अगस्त को औपचारिक आरोप सुनाएगी फैसला

 

 गुरुवार को कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में रोहिणी कोर्ट ने आरोपी मनोज मित्तलअमित खन्नाकृष्ण और मिथुन पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (अपराधी को शरण देना), 120B (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए। न्यायालय द्वारा अभियुक्त दीपक, आशुतोष और अंकुश पर 201, 212, 182, 34 IPC का आरोप लगाया है। इन तीनों को IPC की धारा 120B से बरी कर दिया गया है। अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगाई गई है।

 

31 दिसंबर 2022 को दिल्ली निवासी अंजलि की कार के नीचे फंसकर घिसटने से मौत हो गई थी। इस केश में 114 लोग बने थे गवाह, 7 लोगों को बनाया था आरोपी।

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