हर महीने की 1 तारीख को नए नियम लागू होते हैं, और नवंबर में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। इन बदलावों में गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि, ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में परिवर्तन, और बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एवं मनी ट्रांसफर से जुड़े नियम शामिल हैं।
नवंबर के महीने में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में वृद्धि हुई है। अब इस सिलेंडर के लिए ₹62 अधिक चुकाने होंगे। दिल्ली में अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1740 रुपए से बढ़कर 1802 रुपए हो गई है, जबकि कोलकाता में इसकी कीमत 1850.50 रुपए से बढ़कर 1911.50 रुपए तक पहुंच गई है। घरेलू 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
इस बार सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन एयर टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतें बढ़ गई हैं। पिछले कुछ महीनों में एटीएफ की कीमत में गिरावट आई थी, जो अक्टूबर में 93480.22 रुपए प्रति किलो लीटर से घटकर 87597.22 रुपए हो गई थी। अब यह कीमत फिर से बढ़कर 90538.72 रुपए प्रति किलो लीटर हो गई है।
एसबीआई क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए 1 नवंबर से कई नियमों में बदलाव हुआ है। अब अनसिक्योर्ड एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर यूजर को हर महीने 3.75 प्रतिशत का फाइनेंस चार्ज देना होगा। इसके अलावा, यदि कोई यूजर यूटिलिटी सर्विसेज के लिए 50,000 रुपए से अधिक का भुगतान करता है, तो उसे 1% अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घरेलू मनी ट्रांसफर के लिए नए नियमों की घोषणा की गई है, जो 1 नवंबर 2024 से लागू होंगे। इन नियमों का उद्देश्य मनी ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाना है।
इन बदलावों से जनता को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और चुनौतियां मिलेंगी, इसलिए सभी को इन नए नियमों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है।