नई दिल्ली(नेशनल थॉट्स)- कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में कांग्रेस नेता की सजा पर अगले ऑर्डर तक रोक लगाई है।
इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में बड़ी बात यह भी यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल लोकसभा सदस्यता बहाल हो सकती है।
“इंसाफ़ “ज़िंदा” है – आचार्य प्रमोद कृष्णम
वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर लिखा-“इंसाफ़ “ज़िंदा” है.”