दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को Rouse Avenue Court ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए राहत दी है। उन्हें मात्र 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मिली है। यह फैसला उनके संकट के बादलों को हल्का करता है।
राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी का मुख्य कारण है शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच। इसके अलावा, उनके खिलाफ आबकारी नीति मामले में भी ईडी के समन पर पेश होने का मामला था। अदालत ने ईडी के समन के अनुपालन में उन्हें जमानत दी है।
अरविंद केजरीवाल की पेशी के बाद, आप पार्टी के कानूनी प्रमुख संजीव नासियार ने अपने पक्ष का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि वे कानून के अनुसार नहीं हैं और उनके समन का अवैध होने का दावा किया है। फैसला अदालत की अगली सुनवाई में किया जाएगा।
इस पूरे मामले में, अदालत ने CM केजरीवाल को अदालत कक्ष से जाने की अनुमति भी दी है। ईडी द्वारा दर्ज दो मुकदमों की सुनवाई जारी रहेगी।
वकीलों ने इस परिस्थिति का सामना किया और कहा, “हमें अदालत पर पूरा भरोसा है। अदालत जो भी फैसला करेगी, हमारा निर्णय उसी के अनुसार होगा।” इस तरह, CM केजरीवाल को Rouse Avenue Court का फैसला जमानत पर देते हुए उनके संकटों में राहत मिली है।