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“गुजरात सरकार पर कमेंट हटाने से SC का इनकार, घरेलू हिंसा एक्ट पर ऐतिहासिक फैसला”

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि भारत के किसी हिस्से की पाकिस्तान से तुलना नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जज वी. श्रीशेषानंद की विवादास्पद टिप्पणी के मामले में कार्रवाई को समाप्त कर दिया। पांच जजों की बेंच ने कहा कि जस्टिस श्रीशेषानंद ने 21 सितंबर को कोर्ट में माफी मांग ली थी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सभी जजों को सुनवाई के दौरान अवांछित टिप्पणियों से बचने की सलाह दी।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता को सुधारने में विफल रहने पर केंद्रीय वायु गुणवत्ता पैनल को फटकार लगाई। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से प्रदूषण नियंत्रण और पराली जलाने की रोकथाम के उपायों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा।

गुजरात सरकार को बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने मामले में की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने की मांग की थी। कोर्ट ने जनवरी में गुजरात 2002 के दंगों के दौरान हुए अपराधों के लिए उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों की रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को निरस्त किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण कानून, 2005 के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यह कानून भारत में सभी महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म या सामाजिक बैकग्राउंड कुछ भी हो। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह ने स्पष्ट किया कि यह कानून संविधान में दिए गए अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने इस सप्ताह विभिन्न मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जो न्यायिक प्रक्रिया और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होंगे।

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