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SEBI ने प्रतिभूति बाजार में ‘नॉमिनेशन’ सुविधाओं के लिए समान मानक लागू किए

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नयी दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में ‘नॉमिनेशन’ सुविधाओं के लिए समान मानकों को लेकर नए नियम अधिसूचित किए हैं। इन नए नियमों के तहत, अब वित्तीय निर्णय लेने में असमर्थ निवेशकों के लिए उनके नामित व्यक्ति को कदम उठाने की अनुमति मिलेगी।

नॉमिनेशन का अनिवार्य प्रावधान

नए नियमों के अनुसार, प्रत्येक प्रतिभागी को एक लाभार्थी व्यक्ति को नामित करने का विकल्प प्रदान करना अनिवार्य होगा, जिसे उनकी मृत्यु के बाद उनकी प्रतिभूतियां हस्तांतरित की जाएंगी। सेबी ने अपनी अधिसूचना में कहा, “यह नियम उन निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है जो सोच-विचारकर वित्तीय निर्णय नहीं ले पाते।”

संयुक्त स्वामित्व में नामित व्यक्ति का अधिकार

संयुक्त स्वामित्व के मामलों में, सभी मालिक सामूहिक रूप से एक व्यक्ति को नामित कर सकते हैं, जिसे सभी संयुक्त प्रतिभागियों की मृत्यु के बाद उनकी प्रतिभूतियों का अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही, डिपॉजिटरी और प्रतिभागी ‘नॉमिनेशन’ के आधार पर किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

नए नियमों का उद्देश्य

सेबी का उद्देश्य भारतीय प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के लिए ‘नॉमिनेशन’ सुविधाओं को सरल बनाना और समान मानकों को लागू करना है। यह नियम 28 नवंबर से प्रभावी हो गया है।

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