झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कोयला घोटाले मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे वे आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
मधु कोड़ा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसमें उनकी सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 18 अक्टूबर को उनके चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी थी, जिससे वे 13 और 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में नामांकन नहीं कर पाएंगे।
कोड़ा को दिसंबर 2017 में भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत दोषी ठहराया गया था। यह मामला 2006-2008 के उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान विनी आयरन एंड स्टील लिमिटेड को कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा था। सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।
कोड़ा की कानूनी टीम ने राहुल गांधी के मामले का उदाहरण देते हुए सजा पर रोक की मांग की थी, जिसमें राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी। कोड़ा की टीम का कहना था कि सजा के खिलाफ उनकी अपील अभी लंबित है और चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलने से उनके सार्वजनिक जीवन पर प्रभाव पड़ेगा।