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शंभू बॉर्डर पर बनी रहेगी यथास्थिति, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने अंबाला के पास शंभू सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। शंभू बॉर्डर पर किसान 13 फरवरी से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अदालत ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे चरणबद्ध तरीके से बैरिकेड हटाने का काम शुरू करें ताकि जनता को हो रही असुविधा को कम किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने किसानों और अन्य हितधारकों के बीच बातचीत की सुविधा के लिए एक स्वतंत्र समिति के गठन का प्रस्ताव भी दिया है। इस समिति को किसानों की मांगों के लिए उचित, न्यायपूर्ण और सभी पक्षों के हित में समाधान तलाशने का जिम्मा सौंपा जाएगा।

इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से एक सप्ताह के भीतर संभावित समिति सदस्यों के नाम प्रस्तुत करने को कहा है। अगर राज्य उपयुक्त सुझाव देने में विफल रहते हैं, तो अदालत समिति में उचित व्यक्तियों को नियुक्त करने की जिम्मेदारी लेगी।

यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की घोषणा के बाद हरियाणा सरकार ने अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए थे। इस घोषणा में किसान दिल्ली तक मार्च करने की योजना बना रहे थे, जिसमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी की मांग शामिल थी।

12 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से बैरिकेड हटाने के आदेश दिए थे और राजमार्ग को अवरुद्ध करने के उसके अधिकार पर सवाल उठाया था। अदालत ने कहा था कि कोई राज्य किसी राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकता है, जबकि यातायात को नियंत्रित करना उसका कर्तव्य है। अदालत ने यह भी कहा कि मार्ग को खोलें लेकिन नियंत्रित करें।

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