कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में चर्चित स्कूल नौकरी घोटाले के मामले में आरोपी सुजॉय कृष्ण भद्र को जमानत प्रदान कर दी। इस निर्णय से मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है।
न्यायालय के निर्देश
न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने जमानत देते हुए भद्र को निर्देश दिया कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामले में निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाएं। यह कदम जांच में सहयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सीबीआई मामले में भी हैं आरोपी
भद्र पर स्कूल भर्तियों में अनियमितताओं से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले में भी आरोप हैं। इस संदर्भ में, उनकी जमानत को लेकर सभी की नजरें आगे की कानूनी प्रक्रिया पर हैं।
स्कूल भर्ती घोटाला: विवादों में शिक्षा प्रणाली
यह घोटाला पश्चिम बंगाल की शिक्षा प्रणाली में गहरी अनियमितताओं को उजागर करता है, जिसमें कई बड़े नाम आरोपी के रूप में सामने आए हैं। इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियां जांच कर रही हैं।
आगे का रास्ता
जमानत मिलने के बावजूद भद्र को जांच एजेंसियों के निर्देशों का पालन करना होगा। इस मामले की सुनवाई और जांच अभी भी जारी है, जो शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत पर प्रकाश डालती है।