सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी है। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट है, जिसे हिंदुओं के लिए धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
अप्रैल में होगी सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 1 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी।
क्या हैं लंबित मुद्दे?
सीजेआई ने कहा कि शीर्ष अदालत के समक्ष तीन महत्वपूर्ण मुद्दे लंबित हैं:
इंट्रा-कोर्ट अपील: हिंदू वादियों द्वारा दायर मुकदमों के एकीकरण के खिलाफ।
पूजा (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991: इसकी वैधता पर भी विचार होगा।
सर्वेक्षण पर रोक का मामला: मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण को लेकर।
कोर्ट का पिछला आदेश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर, 2023 को मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कराने और इसके लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर 16 जनवरी, 2024 को रोक लगा दी थी, जो अब भी जारी रहेगी।
हिंदू पक्ष का दावा
हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद परिसर में मंदिर के अवशेष और प्रमाण मौजूद हैं। उनके वकील विष्णु शंकर जैन ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की अपील को चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट की इस रोक के चलते मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण फिलहाल रुका रहेगा। अब मामले की सुनवाई अप्रैल में होगी, जिससे इस विवाद पर आगे का रुख तय हो सकेगा।