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सुप्रीम कोर्ट ने बदला अपना ही नियम? 14 साल की रेप पीड़िता को 30 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दी

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सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर बलात्कार की शिकार 14 वर्षीय लड़की की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी। शीर्ष अदालत ने अस्पताल द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें नाबालिग की चिकित्सा समाप्ति की राय दी गई थी और कहा गया था कि गर्भावस्था जारी रहने से नाबालिग की शारीरिक और मानसिक भलाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट के अनुसार, सोमवार की सुनवाई में पहले आइटम के रूप में निर्धारित इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेएस पारदीवाला की पीठ ने की।

 

इससे पहले, अदालत ने मुंबई के सायन अस्पताल से मेडिकल गर्भपात कराने या इसके खिलाफ सलाह दिए जाने पर लड़की पर संभावित शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी थी। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया गया, जिसकी रिपोर्ट अगली सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल को अदालत के समक्ष पेश की जाएगी। अदालत सत्र के दौरान, यह पता चला कि नाबालिग वर्तमान में 28 सप्ताह की गर्भवती है और मुंबई में है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मामले में सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) अधिनियम के तहत, विवाहित महिलाओं और विशेष श्रेणियों के लोगों के लिए 24 सप्ताह तक गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति है, जिसमें बलात्कार पीड़िताएं और अन्य कमजोर समूह जैसे कि विकलांग और नाबालिग शामिल हैं।

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