चुनावी बॉन्डों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें एसबीआई से चुनाव आयोग को जानकारी देने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले में गंभीरता से सुनवाई की और एसबीआई को 18 मार्च तक अपना जवाब देने का समय दिया।
मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान बताया कि चुनाव आयोग को डाटा को स्कैन और डिजिटलीकरण करने के लिए समय लगेगा, जिसके लिए एक दिन का समय अवधि तय की गई है। जब पूरा डेटा स्कैन हो जाएगा, तो इसे चुनाव आयोग को वापस किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में आये मामले में अदालत ने एसबीआई को चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्डों से जुड़ी जानकारी देने का आदेश दिया। चुनाव आयोग को यह समय सीमा दी गई है ताकि वह संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सके।
मामले में चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि संविधान पीठ ने अपने आदेश में बारंबार कहा है कि एसबीआई को चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देनी है, लेकिन इसमें अल्फा न्यूमेरिक नंबर की जानकारी नहीं दी गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया है और उससे 18 मार्च तक जवाब मांगा है।
इस मामले में चुनावी बॉन्डों के खिलाफ याचिका दायर की गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है। आगामी सोमवार को मामले की सुनवाई की गई जाएगी