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दिल्ली NCR में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, पराली पर मीटिंग हुई लेकिन एक्शन नहीं

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सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की कार्यशैली की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि इसने पराली जलाने से रोकने के लिए अपने निर्देशों को लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया है। न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका ने कहा कि सीएक्यूएम ने पराली जलाने की घटनाओं के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि इसके आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

न्यायमूर्ति ओका ने कहा, “सब जानते हैं कि चर्चा के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। यही इसकी कड़वी सच्चाई है।” इसके साथ ही, अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि इसे 16 तारीख को रखा जाए, ताकि हलफनामा दाखिल किया जा सके। न्यायालय ने इस पर सहमति जताई और मामले को 16 तारीख को सुनवाई के लिए निर्धारित किया।

27 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता की निगरानी और प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय वायु गुणवत्ता पैनल को कड़ी फटकार लगाई थी। जस्टिस ओका और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने सीएक्यूएम से प्रदूषण और पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता जताई कि पराली जलाने के वैकल्पिक उपकरणों का उपयोग जमीनी स्तर पर किया जाए। इसके साथ ही, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को प्रदूषण और पराली जलाने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बेहतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने न्यायालय की सहायता करते हुए कहा कि आयोग ने अपेक्षित तरीके से काम नहीं किया है। इस प्रकार, अब यह देखना है कि आयोग अपने कार्यों में कितनी तेजी लाता है और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाता है।

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