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स्वाति मालीवाल हमला मामला: शर्म नहीं आई? SC ने विभव को लगाई फटकार, कहा- कॉन्ट्रैक्ट किलर, हत्यारों…

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सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी विभव कुमार को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने आप की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरोपपत्र को अवलोकन के लिए उसके समक्ष रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 7 अगस्त को तय की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कुमार से पूछा कि क्या मुख्यमंत्री के आवास पर व्यवहार करने का यही तरीका है। “क्या यह एक निजी आवास है? यह मुख्यमंत्री का निवास है। आप ऐसा कहना चाहते हैं जैसे कि एक गुंडा आवास में घुस गया और आप सुरक्षा करना चाहते थे। आपने एक महिला के साथ मारपीट की है।”

कुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने अदालत को एमएलसी रिपोर्ट के बारे में बताया जिसमें चोटों की प्रकृति को गैर-खतरनाक साधारण चोटें बताया गया है। “दो चोट के निशान, एक दाहिने गाल पर और एक बायें पैर के ऊपर… घटना 13 मई की है और एफआईआर 16 मई को दर्ज हुई है। एफआईआर की कहानी बहुत अजीब है… वह पुलिस स्टेशन गई थी पहले दिन और एफआईआर दर्ज नहीं की।”

जवाब में पीठ ने कहा, “घटना के तुरंत बाद की गई आपातकालीन कॉल के बारे में क्या… अगर किसी पर हमला हुआ है और वह आपातकालीन नंबर पर कॉल कर रहा है। आपको एक महिला से ऐसा बर्ताव करते शर्म नहीं आई? हम कॉन्ट्रैक्ट किलर, हत्यारों को भी जमानत देते हैं लेकिन इस मामले में, किस तरह की नैतिक दृढ़ता है।”

इस घटना ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है, क्योंकि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हैं।

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