दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में न्यायिक दिल की जरूरत नहीं है।
दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि भारत के अंदर चुने हुए मुख्यमंत्री को केवल आरोपों के आधार पर इस्तीफा देने का प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री (अरविंद केजरीवाल) कल बाहर थे तो बाहर से काम कर रहे थे, आज अंदर हैं तो अंदर से काम कर रहे हैं… अब नई परिस्थितियों में अब नई तरह की संभावनाएं बढ़ रही हैं।”
केजरीवाल फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं जो आज खत्म हो रही है। उसे आज बाद में शहर के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। यादव ने जनहित याचिका में कहा कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी, बल्कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी भी ध्वस्त हो जाएगी।