Uniform Civil Code : गोवा में हिंदू भी कर सकते हैं 2 शादी, राज्य में लागू है ये नियम ?
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UCC चर्चा का विषय क्यों बना ?
न्यूज डेस्क ( नेशनल थॉट्स ) : भारत में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। ऐसे में कई तरह की बाते सामने आ रही है | इसी बीच देश में एक ऐसा भी राज्य है जहां पहले से इससे-मिलता जुलता कानून लागू है | इस नियम के तहत वहां के हिंदू पुरुष दो शादी कर सकते हैं। पर ये हिंदू मैरिज एक्ट से अलग है।
शादी को लेकर नियम?
हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मुताबिक, दूसरी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है। वहीं मुस्लिम धर्म में पुरुष को चार शादी करने की इजाजत है, जिसके तहत वह चार पत्नियां एक साथ रख सकते हैं। इसी कारण से देश में सिविल कोड लागू करने की बात की जाती है।
गोवा के लिए क्यों है अलग नियम?
गोवा के सिविल कोड कानून में 1880 में एक संशोधन किया था। बताया जाता है, कि गोवा में पुर्तगाली राजा द्वारा कुछ परिस्थितियों में ही दो शादी करने के नियम बनाए थे। अगर पत्नी को 25 साल तक बच्चा नहीं हुआ हो या फिर पहली पत्नी के बच्चा ना हो पाने की स्थिति में वह दूसरी शादी कर सकता है। पर ये परिस्थिति होना अनिवार्य है।
पहली पत्नी की मंजूरी होना जरूरी
दूसरी शादी करते वक्त पुरुष को पहली पत्नी से लिखित इजाजत लेनी होती है। इसके बाद ही दूसरी शादी को कानूनी मान्यता मिल पाती है। इस कानून के तहत अभी तक कोई शादी नहीं हुई है। क्योंकि गोवा में शादी के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और पिछले कई सालों से इस तरह को कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है।