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Uproar over hit and run : हिट एंड रन कानून; ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल और कानूनी बदलाव जानें कैसे खत्म हुआ प्रोटेस्ट

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नई दिल्ली,(नेशनल थॉट्स ) : नए साल का जश्न भी खत्म नहीं होते ही देश में कई राज्यों में चक्का जाम की स्थिति पैदा हो गई है। पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ और हड़ताल का समर्थन देखने को मिला है। इसकी पीछे की वजह है भारतीय न्याय संहिता में हाल ही में किए गए बड़े बदलाव।


हिट एंड रन कानून के बदलाव  (Uproar over hit and run)  :

  • हाल ही में भारतीय न्याय संहिता में हुए बड़े बदलाव के अनुसार, सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर ट्रक ड्राइवर पर लगने वाला जुर्माना और सजा का समय बढ़ा दिया गया है।
  • नए कानून के मुताबिक, अगर अपराधी घटनास्थल से भाग जाता है या घटना की रिपोर्ट कराने में असफल रहता है तो उसकी सजा की अवधि 10 साल या उस पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है।
  • इस बड़े बदलाव के बाद देशभर के ट्रक ड्राइवरों ने तीन दिन की हड़ताल बुलाई, जिसमें उन्होंने यह शर्त रखी है कि जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेती, तब तक वे हड़ताल पर बैठे रहेंगे।
  • गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि कानून बनाने से पहले ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ बैठक की जाएगी और उनकी राय ली जाएगी। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रक ड्राइवरों से काम पर लौट जाने की अपील की है।
  • प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवरों ने कहा कि वे जानबूझकर किसी घटना को अंजाम नहीं देते और एक्सीडेंट की मुख्य वजह छोटे वाहन ड्राइवरों की गलती होती है।
  • उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना होने पर घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग जाती है और एक्सीडेंट के लिए बड़े वाहनों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। इसके कारण ड्राइवर्स का घटनास्थल पर रुकना खतरे से खाली नहीं होता है।
  • 2 जनवरी को केंद्र सरकार ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ बैठक की और ऐलान किया कि हिट एंड रन कानून के बदलाव को अभी लागू नहीं किया जाएगा।

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