नई दिल्ली, (नेशनल थॉट्स ) – 2 november , 2023 को, ‘4.48% भारत सरकार स्टॉक 2023’ के शेष बकाया राशि का पुनर्भुगतान होगा। इस तारीख के बाद कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। किसी भी राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान दिवस पर छुट्टी घोषित होने पर, ऋण का भुगतान उस राज्य में बैंक कार्यालयों द्वारा पिछले कार्य दिवस पर किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के अंतर्गत, सहायक सामान्य खाता बही और सरकारी प्रतिभूति पंजीकृत धारकों के लिए आय का भुगतान उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा, जैसे कि साक्षात्कार अधिनियम, 1881 में विशिष्ट किया गया है।
प्रतिभूतियों के लिए भुगतान करने के लिए, धारकों को उनके बैंक खातों के संबंधित विवरणों को अग्रिम में ही जमा कर देना चाहिए, जैसे कि सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक के बैंक खाते से संबंधित विवरण अपने खाते में प्राथमिकता देना चाहिए।
हालांकि, अधिदेश के अभाव में बैंक खातों के संबंधित विवरणों और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति की सुविधा को देखते हुए, धारकों को देय तिथि से 20 दिन पूर्व धारक के बैंक खातों में जमा करने के लिए विधिवत उन्मुक्त प्रतिभूतियों को प्रस्तुत करना चाहिए।
इस प्रक्रिया के सम्पूर्ण विवरण को पूर्वोक्त अधिकारी कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है, जो निधियों की प्राप्ति की प्रक्रिया को समर्थन देंगे।