दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने बुधवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को 7 अक्टूबर को पेश होने के लिए समन भेजा है। यह समन कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय के मामले में जारी किया गया है।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि विभिन्न व्यक्तियों ने मौजूदा बाजार दरों की तुलना में सस्ती दरों पर लालू यादव के परिवार के लिए जमीन के टुकड़े बांटे थे। कोर्ट ने पाया कि लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी नौकरियों के बदले जमीन दी।
नौकरी के बदले जमीन मामले में तेज प्रताप यादव को पहली बार समन भेजा गया है। हालांकि पूरक आरोप पत्र में उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें भी तलब किया। न्यायाधीश ने कहा कि पटना में एक भूमि पार्सल तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों ने एके इंफोसिस्टम्स को बेचा था, और इस प्रकार तेज प्रताप की संलिप्तता की संभावना को नकारा नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने इस मामले में अन्य आरोपियों, जैसे कि अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह, और किरण देवी को भी 7 अक्टूबर को तलब किया है। अदालत ने कहा कि अपराध की आय के उपयोग को लेकर रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है और जांच के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी।