महाराष्ट्र की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार, 26 सितंबर को भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को दोषी ठहराया। मझगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
संजय राउत को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने किरीट सोमैया दम्पति पर शौचालय निर्माण के लिए धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था और उन्हें 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल बताया था।
यह मामला तब शुरू हुआ जब डॉ. मेधा किरीट सोमैया ने राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उनके अनुसार, राउत की टिप्पणियां उनके और उनके पति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाली थीं।
संजय राउत का यह मामला राजनीति में मानहानि के मुद्दों को उजागर करता है। अदालत के फैसले ने एक बार फिर से इस बात को रेखांकित किया है कि सार्वजनिक व्यक्तियों की टिप्पणियां उनके प्रति आरोपों और कानूनी कार्रवाइयों का कारण बन सकती हैं।