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Birth and Death Registration (Amendment) Bill-2023 passed by Parliament, will get this facility

संसद से जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक-2023 पारित, मिलेगी यह सहूलियत

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नई दिल्ली (नेशनल थॉटस) : विधेयक-2023 को मंजूरी दे दी है। इस क्रम में राज्यसभा से मंजूरी मिलने के पश्चात संसद ने कल (सोमवार) जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक-2023 को पारित किया। वहीं लोकसभा इसे 1 अगस्त को ही पारित कर चुकी है। चर्चा है कि नया कानून बनने से कई मामलों में जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग अनिवार्य हो जाएगा।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण होगा आसान
इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण को आसान बनाने के लिए लाया गया है और यह पूरी तरह से डिजिटल होगा। इसे स्पष्ट करते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि डिजिटल डेटा से लोगों के लाभ के लिए सामाजिक योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी।

सामाजिक योजनाएं बनाने में मिलेगी मदद
आगे जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश जैसे विभिन्न कार्यों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। मंत्री ने कहा कि विधेयक के मुताबिक, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सात दिनों के भीतर बनवाया जा सकता है।

माता-पिता और सूचना देने वालों का आधार विवरण
विधेयक में कहा गया है कि जन्म के मामलों में, निर्दिष्ट व्यक्ति माता-पिता और सूचना देने वाले का आधार नंबर भी प्रदान करेंगे। विधेयक में कहा गया है कि राष्ट्रीय डेटाबेस को अन्य डेटाबेस तैयार करने या बनाए रखने वाले दूसरे अधिकारियों को भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र
अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में किसी भी जानकारी के लिए रजिस्ट्रार द्वारा खोज करवा सकता है और किसी भी जन्म या मृत्यु से संबंधित रजिस्टर से जानकारी का सार हासिल कर सकता है। विधेयक में पुराने कानून में संशोधन कर सार के बजाय जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र (इलेक्ट्रॉनिक या अन्य) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम के अनुसार कुछ व्यक्तियों को जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट रजिस्ट्रार को देनी होगी। उदाहरण के लिए, जिस अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ है, उसके प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को जन्म की रिपोर्ट देनी होगी। विधेयक में कहा गया है कि, जन्म के मामलों में निर्दिष्ट व्यक्तियों को माता-पिता और सूचना देने वाले का आधार नंबर भी प्रदान करना होगा।

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