नई दिल्ली(नेशनल थॉट्स)- एयर होस्टेस गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दिल्ली की कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को बरी कर दिया है।
5 अगस्त 2012 को अपने घर अशोक विहार में गीतिका शर्मा ने कर लिया था सुसाइड
गौरतलब है कि गीतिका शर्मा गोपाल कांडा की विमानन कंपनी एमएलडीआर में एयर होस्टेस थीं, बाद में उन्हें कांडा की एक कंपनी में प्रमोशन करके डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया था। उन्होंने 5 अगस्त 2012 को नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अशोक विहार में अपने घर में सुसाइड कर लिया था। उनके पास से बरामद 4 अगस्त की तारीख वाले सूइसाइड नोट में लिखा था कि गोपाल कांडा (46) तथा अन्य व्यक्ति के ‘उत्पीड़न’ से परेशान होकर वह आत्महत्या कर रही हैं।
कांडा को मामला दर्ज होने पर गृह राज्य मंत्री के पद से देना पड़ा था इस्तीफा
कांडा तत्कालीन भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार में प्रभावशाली मंत्री थे। आत्महत्या के संबंध में मामला दर्ज होने के बाद उन्हें गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। गोपाल कांडा को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 506 (आपराधिक धमकी), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 466 (जालसाजी) के तहत आरोपी माना गया। निचली अदालत ने कांडा के खिलाफ बलात्कार (376) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के आरोप भी तय किए थे, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन धाराओं को हटा दिया था।