You Must Grow
India Must Grow

NATIONAL THOUGHTS

A Web Portal Of Positive Journalism 

इमरान खान को सरकारी उपहार बेचने के मामले में 3 साल की सजा, इमरान समर्थक उतरे सड़कों पर

Share This Post

नई दिल्ली – पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख एवं पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को पकिस्तान में ट्रायल कोर्ट ने अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने (तोशाखाना केस) के लिए साल जेल की सजा सुनाई है। जिला और सत्र अदालत ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान को दोषी ठहराया है। इमरान के खिलाफ फैसला आते ही पाकिस्तान पुलिस ने कार्रवाई भी कर दी है। इमरान खान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान अब 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे

इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर उतरे समर्थक

इमरान के खिलाफ फैसला आते ही पाकिस्तान पुलिस ने इमरान खान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद इमरान समर्थकों ने सड़क पर उतर कर इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। इमरान के घर के बाहर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) कार्यकर्ताओं का जमकर हो रहा है प्रदर्शन और नारेबाजी।

क्या लगे थे आरोप

इमरान ने 2.15 करोड़ रुपये में इन उपहारों को तोशाखाना से खरीदकर करोड़ से ज्यादा में बेचा और बड़ा मुनाफा कमाया। इन उपहारों में महंगी गड़ियांपेन और कीमती अंगूठी भी शामिल थी।

क्या हैतोशाखाना मामला

 

इमरान खान पर साल 2018 से 2022 के बीच सरकारी उपहारों को बेचकर पैसा बनाने का आरोप था। ये उपहार इमरान को विदेश यात्रा के दौरान प्राप्त हुए थे। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इन उपहारों को स्टेट डिपॉजिटरी (तोशाखाना) में रखना होता है। लेकिन कोई भी पीएम इनको अपने पास रखना चाहता है तो उसे नीलामी के तहत एक कीमत चुकानी होती है। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *